शिक्षकों के ट्रांसफर व प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक, शिक्षा विभाग के निदेशक ने जारी किया पत्र, जानिये क्या लिखा

पटना। शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानातंरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये आदेश राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक उक्त कर्मचारियों का मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिये जाते हैं। यह पूरी तरह से अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है। इस आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है।

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जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालयों तथा डीईओ-डीएसई कार्यालय की तरफ से बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी सुविधा के अनुरूप डिप्टेशन करा लेते थे, लेकिन अब प्रतिनियुक्ति व ट्रांसफर पर रोक लगा दी गयी है। इसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित होता थी, लिहाजा शिक्षा विभाग की तरफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण व प्रतिनियोजन पर फिलहाल रोक लगी रहेगी।

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