Jharkhand : 36.59 करोड़ घोटाला मामला में पूर्व विधायक समेत 89 आरोपियों को मिली सजा

रांची : सीबीआई कोर्ट ने 26 साल पुराने चारा घोटाला मामले में 36 दोषियों की सजा ऐलान कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई है इससे पहले 28 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 28 अगस्त को 124 अभियुक्तों पर रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें 35 आरोपियों को बरी किया गया. वहीं 53 आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल से कम और तीन साल तक की सजा हुई है. इस तरह से 124 आरोपियों में कुल 89 आरोपी को सजा दी गई और 35 को बरी किया गया।
बता दें, 24 जुलाई को सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर दो बार से सभी आरोपियों पर अपना फैसला सुनाया। केएम प्रसाद को चार साल के सश्रम कारावास के साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पूर्व विधायक गुलशन आजमानी समेत 50 से अधिक लोग दोषी
अदालत ने जिन दोषियों को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है उनमें जगमोहन कक्कड़, मो तौहीद, आर आर सहाय, अरुण वर्मा, एस के मेहरा, रामा शंकर सिंह, गौरी शंकर प्रसाद, जुनूल भेंगराज और रवींद्र कुमार सिंह समेत 30 से ज्यादा लोग शामिल हैं. दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. अधिकतम जुर्माना एक करोड़ लगाया गया है.
इस केस में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी समेत 50 से अधिक लोगों को दोषी करार दिया है.
बता दें, चारा घोटाला का यह कांड आरसी 48ए/96 डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है जहां 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी गयी थी। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था।












