विधायकी छिनी : घोटाले मामले में दोषी RJD विधायक की सदस्यता रद्द….जानिये क्या था आरोप

पटना । बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर आ रही है। राजद के कुढ़नी विधायक अनिल साहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे राजद को बड़ा झटका लगा है।

आरजेडी विधायक अनिल साहनी की सदस्यता रद्द

बिहार के दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले राजद के लिए बुरी खबर आई है। कुढ़नी विधायक अनिल साहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल साहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही चर्चा चल रहा था कि अनिल साहनी की सदस्यता जा सकती हैं।

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जारी अधिसूचना

क्या है मामला

अनिल साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिए 23 लाख 71 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जिस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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