बिहार में टला नगर निकाय चुनाव, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग का निर्णय

पटना‍ :राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह फैसला पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में मंगलवार को न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में लिया है। न्‍यायालय ने आदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर फिर से अधिसूचना जारी करे। अधिसूचना उन पदों के लिए जारी की जाएगी जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे। वैसे पदों को अब सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इस बीच बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है।

पटना हाईकोर्ट के फैसला के बाद आयोग का निर्णय

पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर फैसला सुनाने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। हार्ईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती, तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटें सामान्य मानी जाएंगी। इसके साथ ही अति पिछ़ड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल मे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश से बिहार सरकार संतुष्‍ट नहीं है। सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्‍दी ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।

10 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे नगर निकाय चुनाव

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एक अप्रेल, 2022 को सूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने का आदेश दिया था। इसके तहत राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव आगामी 10 अक्टूबर से शुरु होने वाले थे।

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