रांची: सास को पटक-पटककर मारा, फिर दबा दिया गला, अब बहू को कोर्ट ने दोषी करार दिया, 14 जुलाई को सजा ….

रांची सिविल कोर्ट ने लापुंग की चर्चित सास हत्याकांड में बहू फूलो देवी को दोषी करार दिया है। अब 14 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी। जानें पूरा मामला।

रांची। राजधानी रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में सास की हत्या के चर्चित मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बहू फूलो देवी को हत्या का दोषी करार दिया है। अब मामले में सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

यह फैसला अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

यह मामला 9 जून 2024 का है। घटना लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में हुई थी। इस मामले में आरोपी के पति ने लापुंग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, घरेलू विवाद के दौरान फूलो देवी ने अपनी सास मानमईत देवी की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

एफआईआर के मुताबिक, 9 जून 2024 की दोपहर करीब 3 बजे आरोपी ने पहले अपनी सास के सिर पर ईंट से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने मानमईत देवी को जमीन पर पटककर उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय आरोपी का पति दुकान से घर लौटा। पति को देखते ही फूलो देवी मौके से फरार हो गई। इसके बाद पति ने तत्काल पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके आधार पर लापुंग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य ठोस साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फूलो देवी को हत्या का दोषी करार दिया।

अब अदालत 14 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी, जिसके बाद दोषी को मिलने वाली सजा का ऐलान किया जाएगा।

 

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