UGC ने किया बड़ा बदलाव: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD अनिवार्य नहीं, देखें नया नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में नेट, सेट, स्लेट ( NET/SET/SLET) पास होना न्यूनतम योग्यता होगी। पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य नहीं होगा। पीएचडी डिग्री की योग्यता ऑप्शनल (वैकल्पिक) होगी। नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं। यूजीसी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

इन रेगुलेशंस को अब ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड) (द्वितीय संशोधन) रेगुलेशन, 2023′ कहा जाएगा। ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं।’

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यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए संशोधित नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भर्ती के लिए 1 जुलाई 2023 से पीएचडी अब ऑप्शनल होगा, जबकि नेट, सेट व स्लेट अब न्यूनतम अनिवार्य योग्यता होगी।

विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भर्ती के मामलें में सम्बन्धित राज्य की राज्य पात्रता परीक्षा (सेट या स्लेट) उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य होगा।

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