लॉ स्टूडेंट से छेड़खानी : हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिया संज्ञान, वकील को किया गया सस्पेंड

पटना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील निरंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि निरंजन कुमार ने एक लॉ इंटर्न से छेड़खानी की थी। लॉ इंटर्न के साथ हुई घटना के बाद से ही पटना में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगातार आंदोलन चला रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद से वकील निरंजन कुमार फिलहाल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई हाई जो मामले की जांच करेगी।

इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के की एक मीटिंग भी हुई। जिसमें वकील निरंजन कुमार पर लगे आरोपों पर चर्चा हुई। इसके बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्रीमांतो सेन ने लिखित तौर पर एक आदेश जारी किया और उसकी कॉपी बिहार स्टेट बार काउंसिल को भेजी। दरअसल, इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पटना हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मृदुला मिश्रा ने एक लेटर भी लिखा था।

मंगलवार को पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और आरोपी वकील निरंजन कुमार को नोटिस जारी किया। साथ ही बिहार स्टेट बार काउंसिल से इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया। हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले बिहार राज्य बार काउंसिल के जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। इसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक जांच कमेटी बनाने का फैसला लिया है। जो इंटर्न के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश के इस मामले में सही तथ्य का पता लगाएगी।

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