छात्रा की किडनैपिंग और रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, 6 साल बाद आरोपी को मिली सजा

गया। छात्रा की किडनैपिंग और रेप मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनवायी है। कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। मामला 14 नवंबर 2017 का था। छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी । लेकिन ट्यूशन से वापस घर नहीं लौटी तब खोजबीन करने पर पता चला कि राजेश प्रजापति ने शादी की नीयत से उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त राजेश प्रजापत को धारा 366(a), 376 भादवि तथा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई ।इस मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने प्राथमिकी में कहा था कि उसने पीड़िता को गया लाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था । उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता नंदकिशोर शर्मा ने अपना पक्ष रखा ।
इस मामले में सोहैल थाना कांड संख्या 32/ 2017 दर्ज किया गया था। जिस पर कोर्ट ने ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है।









