सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को जमानत: टेंडर घोटाले में बड़ी राहत, करीब दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री

Alamgir Alam Granted Bail by Supreme Court: Major Relief in Tender Scam; Former Minister to Walk Out of Jail After Nearly Two Years.

रांची/नई दिल्ली। झारखंड की राजनीति से जुड़े चर्चित मामले में आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी है। करीब दो साल से जेल में बंद आलमगीर आलम के लिए अब बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत, सुप्रीम कोर्ट में मिली मंजूरी
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अब उन्हें राहत मिल गई है।

32 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी के बाद हुई थी गिरफ्तारी
पूरा मामला टेंडर घोटाले के जरिए कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में आलमगीर आलम के करीबी ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। एजेंसी के अनुसार उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों से करीब 32.30 करोड़ रुपये नकद मिले थे। इसी के बाद 15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था।

जमानत मिली, लेकिन आरोप अभी बरकरार
गौर करने वाली बात यह है कि जमानत मिलने का मतलब आरोपों से मुक्ति नहीं है। मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और अदालत में आगे भी कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी।

राजनीतिक हलचल तेज, आगे की रणनीति पर नजर
आलमगीर आलम झारखंड की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी जमानत के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा क्या रहती है और इसका सियासी असर कितना व्यापक होता है।

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