जमशेदपुर में न्याय की बड़ी जीत…सामूहिक दुष्कर्म के 3 दरिंदों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कड़ी सजा

Major Victory for Justice in Jamshedpur: Court Hands Down 20-Year Rigorous Imprisonment to Three Gang-Rape Perpetrators

झारखंड के जमशेदपुर जिले से जुड़े बहुचर्चित चाकुलिया कांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत का सख्त संदेश: अपराध की कीमत भारी

इस मामले में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 5 मई को तीनों को अपराधी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और अंततः दोषियों को उनके कृत्य की सजा मिल गई।

मेले से लौटते वक्त हुई वारदात, दोस्त को धमकाकर भगाया

यह घटना 8 मई 2023 की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया क्षेत्र में लगे मेले से वापस लौट रही थी। रास्ते में वह एक निर्माणाधीन मकान के पास कुछ देर के लिए रुकी थी, तभी बाइक सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे।

आरोप है कि उन्होंने पहले पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और फिर युवती को जबरन अपने साथ ले गए।

नदी किनारे ले जाकर किया गया जघन्य अपराध

आरोपियों ने पीड़िता को सुनसान इलाके में नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसे गांव के बाहरी हिस्से में छोड़कर फरार हो गए। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बनी थी।

तेजी से हुई कार्रवाई, सबूतों ने दिलाई सजा

घटना के अगले ही दिन चाकुलिया थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए, जो दोष सिद्ध करने में निर्णायक साबित हुए।

न्याय की जीत, समाज के लिए चेतावनी

यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि इस तरह के गंभीर अपराधों में कानून कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता।

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